खैरागढ़. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई के क्रम में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) पुलिस ने थाना गातापार क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 10 जुलाई 2026 की सुबह करीब 7 बजे ग्राम कुर्रूभाठ की है। प्रार्थिया रीतु बाई सिन्हा, पति राम्हून सिन्हा, निवासी ग्राम कुर्रूभाठ ने थाना गातापार में शिकायत दर्ज कराई कि पारिवारिक विवाद एवं आपसी लेन-देन (माचिस) को लेकर परिवार के लोगों ने उनके साथ अश्लील गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों और चूड़ी से मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई।
महिला की रिपोर्ट पर थाना गातापार पुलिस ने अपराध क्रमांक 42/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी राम्हून सिन्हा (35 वर्ष), पवन सिन्हा (30 वर्ष) एवं भागबली सिन्हा (55 वर्ष), सभी निवासी ग्राम कुर्रूभाठ, थाना गातापार, जिला केसीजी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
केसीजी पुलिस ने कहा है कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।


