खैरागढ़. अवैध पशु परिवहन और पशुओं के साथ क्रूरता के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टाटा योद्धा पिकअप से 4 गौवंश बरामद किए हैं। पुलिस ने वाहन, गौवंश और परिवहन से संबंधित दस्तावेज जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, थाना खैरागढ़ को सूचना मिली थी कि पीले रंग के त्रिपाल से ढके टाटा योद्धा पिकअप क्रमांक CG 04 QE 3612 में अवैध रूप से गौवंश का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने धरमपुरा पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच शुरू की। कुछ देर बाद बताए गए हुलिए और नंबर का पिकअप पहुंचा, जिसे रोककर तलाशी ली गई।
वाहन के पीछे डाले में बिना पर्याप्त पानी और आवश्यक व्यवस्था के 4 गौवंश (भैंस) को ठूंस-ठूंसकर परिवहन करते पाया गया। चालक से पशुओं के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने मौके पर चारों गौवंश, पिकअप वाहन, आरसी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति और अन्य संबंधित सामग्री जब्त कर ली।
आरोपी की पहचान मोहम्मद मजहर आलम (32), पिता स्व. मोहम्मद एलामुल, निवासी वार्ड क्रमांक 15/8 आरटीआई झोपड़पट्टी, विश्रामपुर, थाना विश्रामपुर, जिला सूरजपुर के रूप में हुई। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(डी), 11(1)(ई), 11(1)(एफ) तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत कार्रवाई की गई।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 13 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया और नियमानुसार परिजनों को सूचना दी गई। आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।
पुलिस ने बताया कि जब्त गौवंश के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है और अवैध परिवहन से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। केसीजी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मवेशियों के अवैध परिवहन, पशु तस्करी या पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें। आवश्यकतानुसार सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।


