खैरागढ़. अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच खैरागढ़ पुलिस को न्यायालयीन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना खैरागढ़ में दर्ज आबकारी एक्ट के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाए जाने पर एक वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 191/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी प्रकाश राजपूत पिता गोपाल राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी बैह्य टोला, थाना खैरागढ़ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्यों को संकलित करते हुए प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से देवेंद्र ध्रुव ने सशक्त पैरवी की। वहीं मामले की विवेचना सउनि कोमल मिंज द्वारा की गई, जिसे पुलिस ने उत्कृष्ट एवं प्रभावी बताया है। पुलिस की विवेचना और अभियोजन की पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई।
खैरागढ़ पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। अवैध शराब से जुड़े मामलों में आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।


